काशीपुर: चेक बाउंस के मामले में तीन माह की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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काशीपुर, अमृत विचार। चेक बाउंस के एक मामले में एसीजे तृतीय की अदालत ने एक महिला को तीन माह के कारावास और 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

आदर्शनगर निवासी दिवेश सैनी पुत्र जालम सिंह ने अपने अधिवक्ता अर्पित गरोड़िया के माध्यम से परिवाद दायर किया था कि सरवरखेड़ा कुंडा निवासी सविता चौधरी पत्नी प्रेमपाल ने 14 फरवरी 2019 में अपने भाई हेमराज को इलेक्ट्रिक रिक्शा दिलाने के लिए 70 हजार रुपये उधार लिए थे।

दस माह बाद रुपये वापस मांगे पर उसने 2 दिसंबर को एक चेक दिया। जो खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई कर एसीजे हर्षिता शर्मा की अदालत ने आरोपी सविता चौधरी को कोर्ट में तलब किया। दोनों पक्षों को सुनकर अदालत ने आरोपी सविता को एनआई एक्ट का दोषी मानते हुए तीन माह के कारावास और 90 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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