सुल्तानपुर : युवती की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, लगा 70 हजार अर्थदंड  

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Edited By Amrit Vichar
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सुल्तानपुर, अमृत विचार। थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के अफलेपुर गांव में 10 साल पूर्व नर्गिस हत्याकांड के दोषी मुफीद नाई को न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी पर कुल 70 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।

सरकारी वकील विजय शंकर शुक्ल के मुताबिक वादी अब्दुल कयूम व उसकी पत्नी तीन दिसंबर 2013 को खेत में काम करने गये थे। उसकी पुत्री नर्गिस घर में थी। आरोपी ने पुरानी रंजिशन घर में घुसकर नर्गिस की धारदार हथियार से हत्या कर दिया था। मृतका के पिता ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। दौरान विवेचना आरोपी का नाम सामने आया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में भेजा। अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश नौ गवाहों के साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश त्रिभुवननाथ पासवान ने दोषी मुफीद नाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर बुधवार को जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी पर कुल 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
 
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