मुरादाबाद: मां की हत्या में बेटे को उम्रकैद

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मुरादाबाद, अमृत विचार। अदालत ने मां की हत्या में बेटे को उम्रकैद की सजा दी गई। मृतका के परिवार के सदस्यों के दिए बयान के आधार पर अदालम ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बेटे द्वारा मां की हत्या का मामला डिलारी …

मुरादाबाद, अमृत विचार। अदालत ने मां की हत्या में बेटे को उम्रकैद की सजा दी गई। मृतका के परिवार के सदस्यों के दिए बयान के आधार पर अदालम ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
बेटे द्वारा मां की हत्या का मामला डिलारी के गांव सरकरा खास का है।

गांव के होरी सिंह के बेटे देवेन्द्र को शराब पीने की लत थी। देवेन्द्र अपने हिस्से की जमीन को हिस्सा पहले ही खत्म कर गया। अब उसकी नजर अपनी मां प्रकाशोदेवी के जमीन के हिस्से पर थी। देवेन्द्र संपत्ति को हथियाना चाहता था। मां इसका विरोध करती। परिवार वालों की माने तो महिला ने अपने हिस्से की जमीन अपने पोते अंकित को देनी चाही तो देवेन्द्र पर खून सवार हो गया। एक घर में रह रहे मां-बेटे में इसे लेकर विवाद भी हुआ। सन् 2012 8 जुलाई की सुबह वृद्ध महिला प्रकाशो देवी की लाश गांव के महेन्द्र सिंह के घेर में मिली। गांव के चौकीदार शौकत ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने शक के आधार पर उसके बेटे को पकड़ा। पूछताछ के बाद देवेन्द्र के खिलाफ पुलिस ने हत्या और साक्ष्य छिपाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की सुनवाई जिला व सत्र न्यायाधीश देवी शंकर प्रसाद श्रीवास्तव की अदालत में हुई। एडीजीसी संजीव अग्रवाल ने बताया कि हत्याकांड में नौ गवाह पेश हुए। पोता अंकित, आरोपी की भाभी सुनीता, चौकीदार समेत सभी ने आरोपी के खिलाफ बयान दर्ज कराए। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता ने सरकारी पक्ष रखते हुए अदालत से आरोपी को कड़ा दंड देने की मांग की। इसपर जिला जज ने देवेन्द्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उनके द्वारा दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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