संभल: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में मौसा सहित दो लोगों को 20-20 साल की कैद

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रजपुरा क्षेत्र के एक गांव का मामला, अदालत ने 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से किया दंडित

संभल/चन्दौसी, अमृत विचार। रजपुरा क्षेत्र के गांव में 23 दिसंबर 2022 को अपनी बुआ के घर रह रही 16 वर्षीय नाबालिग से मौसा व उसके दोस्त ने इलाज का झांसा देकर दुष्कर्म किया। घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। 25 दिसंबर को दूसरी बुआ के घर पहुंची नाबालिग ने आपबीती बताई। इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष का कारावास व 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। 

जिला न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि केला देवी क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बुआ के घर पांच माह से रह रही थी। 21 दिसंबर 2021 को रजपुरा क्षेत्र निवासी महिला की बहन घर पहुंची। जहां नाबालिग को दो-चार दिन अपने घर रहने की बात कहकर ले गई। 23 दिसंबर की रात नाबालिग बुआ के परिजनों के साथ बैठी थी। उस समय बुआ के बहनोई निजामुद्दीन निवासी जाहिद नगर करुला कोतवाली कटघर जनपद मुरादाबाद व उसका दोस्त नूर अहमद निवासी गांव सदीरनपुर थाना असमोली भी मौजूद थे। 

तब नूर अहमद ने नाबालिग से कहा कि तेरा गुस्सा ठंडा करना पड़ेगा। इसके बाद नूर उसे कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। नूर ने उससे तेल डालकर चिराग जलाने को कहा, उसके बाद चिराग बुझा दिया और निजामुद्दीन को उसके पास भेज दिया। आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। इसके बाद नूर ने भी उससे दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जादू से जान से मार देने की धमकी दी। 25 दिसंबर को नाबालिग अपनी पहली बुआ के घर आ गई। यहां नाबालिग ने बुआ को घटना की जानकारी दी। बुआ कैला देवी थाना पहुंची और घटना की जानकारी देकर आरोपियों के विरुद्ध तहरीर दी।

 लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बाद में महिला ने एसपी व डीआईजी को पत्र भेजा। सात मई 2022 को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और विवेचना कर चार्जशीट जिला न्यायालय भेज दी। इसमें विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। अदालत ने दोनों आरोपियों को दुष्कर्म का आरोपी माना। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष का कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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