गोंडा: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने किया बरी

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Published By Deepak Mishra
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फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला पर केस दर्ज करने का आदेश

गोंडा, अमृत विचार। पॉक्सो एक्ट की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ कटरा बाजार पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश भी दिया है। 

कटरा बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने वार्ड नंबर 3 के ईदगाह मोहल्ला दलाल टोला के रहने वाले इजहारे उर्फ इजहार को खिलाफ वर्ष 2020 में उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी, दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

महिला का आरोप था कि 23 अक्तूबर 2020 की शाम को उसकी 15 वर्षीया बेटी शौच के लिए गयी थी तभी आरोपी ने उसे पकड़ लिया और छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब वह मौके पर पहुंची तो आरोपी भाग निकला। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी इजहार के खिलाफ छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। बाद में विवेचना के दौरान पुलिस ने इसमें दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने वाली धाराओं में बढोत्तरी कर दी।

आरोपी पक्ष के अधिवक्ता राकेश कुमार श्रीवास्तव ने अपने सहयोगी अधिवक्ता उमाशंकर गुप्ता व प्रिंस कुमार के साथ आरोपी को बरी कराने में सफलता पायी । अधिवक्ता राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट ने जब मामले की सुनवाई शुरू की तो अभियोजन पक्ष आरोप साबित‌ करने में नाकाम रहा।

मुकदमा वादी और पीडिता के बयान में भी भिन्नता पाई गयी। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी ने आरोपी इजहारे उर्फ इजहार को दोषमुक्त करार देते हुए उसे बरी कर दिया और मुकदमा वादी के खिलाफ झूठी घटना बनाकर रिपोर्ट दर्ज कराने जाने को लेकर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश कटरा बाजार पुलिस को दिया है।

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