निघासन कांड: पांचवे आरोपी पर दोष सिद्ध, 25 को सजा पर होगा फैसला

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Published By Moazzam Beg
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लखीमपुर-खीरी, अमृत विचार। निघासन में अनुसूचित जाति की दो सगी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने पांचवे आरोपी को हत्या आदि की धाराओं में दोषी करार दिया है। कोर्ट सजा पर 25 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा। 

14 सितंबर 2022 को निघासन थाना क्षेत्र में दो सगी बहनों की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई प्रतिदिन एडीजे पाक्सो राहुल सिंह की कोर्ट में चल रही है। 14 अगस्त को कोर्ट ने चार आरोपियों को सजा सुनाई थी, जिसमें दो आरोपियों को आजीवन कारावास और दो छह-छह साल की सजा सुनाई थी और चारों आरोपियों को अर्थदंड से दंड़ित किया था। कोर्ट ने मंगलवार को पांचवे नाबालिग आरोपी को भी दोषी माना है और उसे न्यायिक हिरासत मे लेना का आदेश दिया। सजा पर फैसला 25 अगस्त को होगी। एक नाबालिग आरोपी की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में अभी चल रही है।

अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडेय ने बताया कि एडीजे पाक्सो राहुल सिंह ने सबूतो के आधार पांचवे आरोपी सुहैल को नाबिलग नहीं माना है और धारा 302/34,323,452,363,376 (डी ए) 201 आपीसी तथा 5 जी/6 पाक्सो एक्ट मे दोषी मानते हुऐ अभिरक्षा मे लेने का आदेश दिए हैं। सजा पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी।

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