अतीक अशरफ हत्याकांड : मामले की सुनवाई टली, नहीं आ सका फैसला

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Published By Jagat Mishra
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प्रयागराज, अमृत विचार। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में गुरुवार को प्रतापगढ़ जेल में बंद तीनों शूटरों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिला न्यायालय में जिला जज संतोष राय के समक्ष दोपहर दो बजे पेश किया गया। जहां तीनों शूटरो के वकील ने बहस की। बहस पूरी न होने के कारण फैसले की अगली तिथि एक सितम्बर तय की गई है।
    
माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या 15 अप्रैल को गोली मारकर की गई थी। मामले में आरोपी लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्या के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई गुरुवार को जिला जज संतोष राय की कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुयी। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाबचंद अग्रहरि ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपितों द्वारा नियुक्त अधिवक्ता गौरव सिंह का पर्चा पत्रावली में प्रस्तुत किया है। अब आरोपितों के खिलाफ न्यायालय को आरोप तय करने की कार्रवाई करनी है। इस समय तीनों आरोपी प्रतापगढ़ जेल में बंद हैं। 

अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या की जांच कर रही एसआईटी ने आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आर्म्स एक्ट 377 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। जिला जज की अदालत गुरुवार को आरोपियों की ओर से बहस पूरी नहीं हो सकी। बहस पूरी ना हो पाने के चलते गुरुवार को भी आरोपियों पर चार्ज फ्रेम नहीं हो सका। शूटर्स लवलेश तिवारी,सनी सिंह और अरुण मौर्य के खिलाफ 13 जुलाई को दाखिल चार्जशीट दाखिल की गई है। शूटर्स पर एसआईटी की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय होना है। अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरि भी मौजूद रहे। अब इस मामले में एक सितंबर को अगली सुनवाई होगी।

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