UP News: चाइनीज मांझे पर कानून लाने की तैयारी में सरकार, मिलेगा मुआवजा

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Published By Muskan Dixit
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई में सरकार ने रखा अपना पक्ष, अगली सुनवाई 13 जुलाई को

लखनऊ, अमृत विचार : प्रदेश में चाइनीज मांझे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि इस संबंध में हम नया कानून ला रहे हैं।

इसका नाम उत्तर प्रदेश घातक मांझा (निर्माण, बिक्री और उपयोग निषेध) अधिनियम रखा जा सकता है। अभी इस पर मंथन चल रहा है। इस कानून में मांझे से प्रभावित लोगों को मुआवजा भी दिए जाने की बात कही गई है। सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि अभी नए कानून का प्रस्ताव ड्राफ्टिंग और विचार-विमर्श के चरण में है। इस कानून के जरिए चाइनीज मांझा और कांच लगे धागों पर सख्त रोक लगाने की योजना है।

जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह मामला सीधे जीवन के अधिकार से जुड़ा है, इसलिए केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि जमीनी असर जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को होगी। बता दें कि 5 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि चीनी मांझे से होने वाली मौतों को हत्या माना जाएगा। इस संबंध में उन्होंने राज्यव्यापी छापेमारी के आदेश भी दिए थे, मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। यूपी में चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है।

 

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