Farrukhabad News: नाबालिग से दुष्कर्म कर की हत्या, कोर्ट ने एक को मृज्युदंड व दो को आजीवन कारावास की सुनाई सजा
फर्रुखाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या के मामले में एक को मृत्युदंड।
फर्रुखाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या के मामले में कोर्ट ने एक को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
फर्रुखाबाद, अमृत विचार। नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को मृत्युदंड और दो आरोपियों को आजीवन कारावास को सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर एक लाख बीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना क्षेत्र अमृतपुर के गांव लीला पुर निवासी इंद्रेश कुमार ने 18 जनवरी 2019 को दर्ज कराए मुकदमे में कहा था कि वह सुबह 7 बजे खेत पर काम करने गया था। उसी दौरान घर के बाहर खेल रहे तीन वर्षीय बालक आयुष बाइक की चपेट में आने से घायल हो गया। इसकी सूचना देने के लिए पत्नी ने 11 वर्षीय पुत्री को खेत पर भेजा था।
दोपहर में जब इंद्रेश घर वापस आया लेकिन पुत्री नही आई। पुत्री के घर वापस न आने की जानकारी मिलते ही शिकायत कर्ता और उसके भाई खोज बीन के लिए निकले। उन्होंने खेत पर काम कर रहे लोगो से बेटी के बारे में जानकारी की। इस पर ग्रामीणों ने पड़ोस के खेत के पास बेटी को देखे जाने की बात बताई। जब मृतका के पिता और चाचा ने खेत में खोज बीन की तो बेटी की चप्पल पड़ी मिली।
चप्पल से कुछ ही दूरी पर मिट्टी के नीचे दबा बेटी का शव मिला। तमाम गवाह और दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने कानपुर के ग्वालटोली निवासी राधेश्याम को मृत्युदंड, लीलापुर निवासी जितेंद्र और मिंटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर एक लाख 20 हजार,एक लाख- 20 हजार रुपए का जुर्मना लगाया है।
