मुरादाबाद: सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद
मुरादाबाद,अमृत विचार। सात साल की मासूम छात्रा से दुष्कर्म करने वाले कर्मचारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मुरादाबाद की स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट-3 ने गुरुवार को सजा सुनाई है। न्यायाधीश सुभाष सिंह ने कर्मचारी को गुनहगार ठहराते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा न करने पर छह माह की …
मुरादाबाद,अमृत विचार। सात साल की मासूम छात्रा से दुष्कर्म करने वाले कर्मचारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मुरादाबाद की स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट-3 ने गुरुवार को सजा सुनाई है। न्यायाधीश सुभाष सिंह ने कर्मचारी को गुनहगार ठहराते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
सात साल की बच्ची से हैवानियत की घटना 16 जनवरी 2019 की है। एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को वहीं के कर्मचारी ने हवस का शिकार बनाया था। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर परिवार के लोगों को शक हुआ था। इतना ही नहीं परिजन शिकायत करने स्कूल पहुंचे तो उल्टा उन पर ही बदनाम करने का आरोप लगा दिया गया। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी। बाद में पुलिस ने कटघर के बलदेवपुरी निवासी राम किशोर को गिरफ्तार कर रेप व पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। दुष्कर्म के मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट-3 के न्यायाधीश सुभाष सिंह की अदालत में हुई।
इस बारे में एडीजीसी सुरेश सिंह ने बताया कि दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में पुलिस समेत नौ गवाह पेश हुए। अदालत में पीड़िता के बयान हुए जिसमें उसने घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
