बरेली: जमीन खरीद में कम दिखाया निबंधन शुल्क, दिल्ली के बिल्डर पर 63 लाख का जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष बहादुर सिंह ने जमीन खरीदने के दौरान निबंधन शुल्क कम दिखाने के मामले में जांच के बाद ओजस डवलपर्स लिमिटेड के बिल्डर प्रदीप कुमार निवासी रतिराम पार्क नजफगढ़ दक्षिण-पश्चिम दिल्ली पर 63 लाख 65 हजार 120 रुपये का जुर्माना लगाया है।

जुर्माने की रकम वसूलने के लिए बिल्डर के विरुद्ध आरसी जारी करते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट नजफगढ़ दक्षिण-पश्चिम दिल्ली को भेजी है। जिसमें एडीएम वित्त एवं राजस्व ने लिखा है कि क्रेता ने लोहिया विहार में 1151.37 वर्ग मीटर जमीन का भूखंड खरीदा था। जिसमें 29 लाख 59 हजार 430 रुपये के कम स्टांप लगाए थे। मामले की जांच के बाद स्टांप वाद दर्ज हुआ और केस में सुनवाई कर क्रेता बिल्डर प्रदीप के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया। न्यायालय द्वारा आरोपित की गई धनराशि अभी तक क्रेता ने जमा नहीं कराई है। 

आरसी के जरिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने सेक्टर मजिस्ट्रेट नजफगढ़ दक्षिण-पश्चिम दिल्ली को बिल्डर के दो मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराए हैं, ताकि सेक्टर मजिस्ट्रेट संपर्क कर सकें। उन्होंने स्टांप एवं भू-राजस्व की बकाया धनराशि की तरह बिल्डर से वसूली कराकर स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन फीस की मद में जमा कराने और वसूली चालान भिजवाने की बात कही है। भूखंड 25 अप्रैल 2022 को खरीदा गया था।

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