सुल्तानपुर : अपहरण - गैंगरेप के दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा 

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Published By Jagat Mishra
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दोषी पर अदालत ने 60 हजार रुपये का ठोंका अर्थदंड 

सुल्तानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के थाना क्षेत्र संग्रामपुर के गांव में पांच साल पूर्व 15 साल की किशोरी के अपहरण, गैंगरेप व जान से मारने की धमकी देने के दोषी नसीर अहमद को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने शनिवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी पर कुल 60 हजार रुपए के अर्थदंड भी लगाया है। 

शासकीय अधिवक्ता सीएल द्विवेदी के मुताबिक 29 अगस्त 2018 को नसीर अहमद व सगीर ने लघुशंका के लिए गई किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप किया था। घटना के अगले दिन पीड़िता के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष से मामले में पेश छह गवाहों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त नसीर अहमद को दोषी पाया और 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर शनिवार को जेल भेज दिया। वहीं, कोर्ट ने सगीर अहमद के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुए उसे दोषमुक्त कर दिया।

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