रामपुर : विदेशों में रहने वाले भारतीय बन सकते हैं मतदाता
रामपुर, अमृत विचार। विदेश में बैठे एसआईआर मामले में रामपुर में फॉर्म भरने पर दो बेटों और मां पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जिले में भ्रम की स्थिति है। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मामले को लेकर गाइडलाइन जारी की है। सहायक निर्वाचन अधिकारी संदीप वर्मा ने बताया कि ऐसे भारत के नागरिक जो रोजगार, शिक्षा या किसी अन्य कारण से अन्य देशों में निवास कर रहे है तथा जो मतदाता बनने के लिए योग्य हैं।
जिनके द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, वे भारत में मतदाता बनने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के अन्तर्गत प्रारूप-6 क भरकर आवेदन कर सकते हैं। विदेश में रहने वाला भारत का प्रत्येक ऐसा नागरिक, जिसने किसी बाहर के देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है और वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। उस अवस्थान से, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथा-उल्लिखित भारत में उसका निवास स्थान अवस्थित है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में पंजीकरण के लिए प्रारूप 6क में आवेदन कर सकता है। प्रारूप 6 क में आवेदन को संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदक ने उस वर्ष की 1 जनवरी को अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2026 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए है तो आवेदक द्वारा 1-जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो।
