Mahoba News: जानलेवा हमले के मामले में अभियुक्त को सात साल की सजा, कोर्ट ने 30 हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका
महोबा में जानलेवा हमले के मामले में अभियुक्त को सात साल की सजा।
महोबा में जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
महोबा, अमृत विचार। अपर जिला सत्य न्यायाधीश प्रथम ने हत्या का प्रयास करने के मामले में अभियुक्त को 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 30000 रुपए का जुर्माना भी ठोका। अदालत ने अभियुक्त को पुलिस हिरासतमें जेल भेज दिया। उधर एक अन्य घटना में युवक द्वारा किशोरी के साथ पशुबाडे में छेड़खानी करने के मामले में अदालत ने युवक को पांच साल व 11 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है।
थाना अजनर के ग्राम महुआ बांध निवासी वीरेंद्र राजपूत पुत्र राजाराम राजपूत ने दो साल पहले गांव के ही एक ग्रामीण की हत्या कर दी थी। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इधर पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने वीरेंद्र राजपूत को जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी ठहराते हुए उसे 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 30000 रुपए का जुर्माना भी ठोका।
कोतवाली चरखारी के एक गांव निवासी युवक 27 मई 2020 को अपनी पत्नी और बड़े पुत्र के साथ ईंट-भट्ठा में काम करने के लिए जनपद जौनपुर गया था। उसका छोटा पुत्र व 12 वर्षीय पुत्री को घर पर अकेले छोड़ गया था। बालिका 27 मई 2020 को रात करीब आठ बजे घर का ताला लगाकर चाचा के घर जा रही थी, तभी गांव के रामू ने उसे पकड़कर छेड़खानी की और पड़ोसी के पशुबाड़े में ले जाकर मारपीट की। बालिका के चीखने चिल्लाने पर ग्रामीण दौड़ पड़े तभी युवक किशोरी को छोड़कर भाग गया।
सूचना पर घर लौटे पिता ने रामू के खिलाफ छेड़खानी समेत विभिन्न धाराओं में थाना चरखारी में मुकदमा दर्ज कराया था। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष जज पॉक्सो एक्ट) अलका चैधरी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
