कानपुर: फर्जी आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट से इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज

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Published By Deepak Mishra
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कानपुर, अमृत विचार। सीसामऊ विधानसभा से चार बार के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फर्जी आधार कार्ड से दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा करने के मामले में इरफान सोलंकी की सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जिससे विधायक और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले इसी मामले में सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नही मिली थी। 

जाजमऊ में डिफेंस कॉलोनी स्थित नजीर फातिमा के घर पर आगजनी के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत कई लोगों के खिलाफ सात नवंबर वर्ष 2022 को जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद इस मामले में वांछित सपा विधायक इरफान सोलंकी को पुलिस ढूंढ रही थी। 

इरफान के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। गिरफ्तारी से बचने के लिए इरफान ने कानपुर से फरार होने की योजना बनाई थी। इसके लिए इरफान ने सपा नेत्री नूरी शौकत, उसके भाई अशरफ अली व मौसा इशरत अली समेत अन्य लोगों का सहारा लिया था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि इरफान ने अशरफ अली के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर हवाई यात्रा कराने में मदद की थी।

एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज और फर्जी आधार कार्ड की बरामदगी के बाद इरफान की राहत के रास्ते बंद होने शुरू हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इरफान को कोई राहत नहीं दी। इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इस मुकदमे की सुनवाई कानपुर में एमपीएमएलए लोअर कोर्ट आलोक यादव की अदालत में चल रही है। अब तक मुकदमे में आरोप तय नहीं हो सके हैं। 

गैंगस्टर की भी हो चुकी कार्रवाई 

विधायक इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी, हिस्ट्रीशीटर इसराइल आटे वाला, मोहम्मद शरीफ और सपा नेत्री नूरी शौकत के पिता शौकत अली पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। 

100 करोड़ के आसपास संपत्ति की जा चुकी सीज

पुलिस ने इरफान सोलंकी और उनके सहयोगियों की जाजमऊ, ग्वालटोली, चकेरी में करीब 100 करोड़ की संपत्ति को सीज की कार्रवाई की थी। इस मामले में विधायक के अन्य सहयोगियों में मन्नू रहमान, मुर्सलीन उर्फ भोलू व हाजी अज्जन का नाम बढ़ाया था। जिनकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। सभी आरोपी जेल में हैं।  

सुप्रीम कोर्ट ने इरफान की जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही कहा है, कि अब तक मुकदमे में आरोप तय नहीं हो सके हैं। इरफान चाहें तो आरोप तय होने और मुकदमे में कार्रवाई शुरू होने के बाद दोबारा फ्रेश जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं... आनंद प्रकाश तिवारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त।

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