सुलतानपुर: अपहरण के मामले में कुर्की का आदेश

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Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के थाना क्षेत्र पीपरपुर में 12 साल पूर्व स्कूल पढ़ने गई नाबालिग किशोरी के अपहरण के मामले में फरार आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया है। पीपरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से पांच मार्च 2011 को आरोपी नीलेश कुमार व शिवकुमार पर स्कूल पढ़ने गई नाबालिग किशोरी के अपहरण का आरोप है। 

शिवकुमार कोर्ट में हाजिर चल रहा है, जबकि दूसरा आरोपी नीलेश सिंह न्यायालय में गैर हाजिर चल रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने आरोपी नीलेश सिंह के खिलाफ विगत पेशियों पर गैरजमानती वारंट जारी किया, पर आरोपी हाजिर अदालत नहीं हुआ। कोर्ट ने उसे फरार घोषित कर उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया है। कुर्की के आदेश जारी होने से आरोपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख नियत की है।

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