बहराइच: गुंडा एक्ट के नौ अपराधी हुए जिला बदर, छह माह तक क्षेत्रीय थाने में रिपोर्ट करेंगे अन्य 11 लोग

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बहराइच, अमृत विचार। जनपद में लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट ने नौ अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। इसके अलावा 11 और लोगों को क्षेत्रीय थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना रामगावं अन्तर्गत ग्राम लौकना निवासी मो. फुरकान पुत्र गोबरे व मतीन पुत्र बहदू उर्फ अकबर अली, मोतीपुर के ग्राम मिश्रीपुरवा सर्रामुन्दरी निवासी संजय पुत्र ठाकुर, थाना बौण्डी के ग्राम बिसवा बगिया निवासी गुड्डी पुत्र बाबादीन, रिसिया के ग्राम सिख्खनपुरवा गोकुलपुर निवासी राम सिंह पुत्र बच्चन सिंह व फखरपुर अन्तर्गत ग्राम परशुरामपुर निवासी मुईद बेग पुत्र बिल्लू बेग, तौसिब बेग पुत्र मुजीब बेग, गुड़डू उर्फ मोहसिन बेग पुत्र मोईन बेग व कादिर बेग पुत्र नाज़िर बेग को 6 माह के जिला बदर कर दिया है।

इसके अलावा थाना रामगांव अन्तर्गत ग्राम खैराधौकल निवासी छब्बन खां पुत्र इब्राहीम, फखरपुर के ग्राम केवलीपुरवा टेण्डवामहन्त निवासी मनोज पुत्र राम मिलन व श्यामू पुत्र कर्ताराम, कोतवाली नानपारा के ग्राम मोतीपुरसिंहपुरवा निवासी मनोज पुत्र मिहीलाल, विशेश्वरगंज के ग्राम लक्खारामपुर निवासी शिवप्रसाद दुबे पुत्र रामफेरे, रामकुमार उर्फ शिव कुमार पुत्र रामफेरे व रामानन्द पुत्र राम कुमार, ग्राम प्रतापपुर तरहर निवासी शिव कुमार पाण्डेय पुत्र अयोध्या प्रसाद, खैरीघाट के ग्राम एकघरा निवासी भोलानाथ पुत्र रामहरख, थाना रिसिया के राजेन्द्रनगर सिसई सलोन निवासी सरीफुतद्दीन पुत्र बुद्धू पठान उर्फ सलीमुद्दीन, मोतीपुर के ग्राम दौलतपुर निवासी शकील पुत्र मोहम्मद शफी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह उपस्थिति दर्ज कराएं।

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