मुजफ्फरनगर: पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या करने के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या करने के बाद दो राइफलें लूटने के मामले में शुक्रवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।अभियोजन पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अदालत ने सबूतों के अभाव में 12 आरोपियों को बरी कर दिया।

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमलता त्यागी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए नीतू कैल पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपर राजकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने शुक्रवार को बताया कि 12 अक्टूबर 2011 को शामली जिले के थानाभवन थाने के मस्तघर गांव में पुल के पास बदमाशों ने एक सिपाही किशनपाल की हत्या कर दो पुलिस राइफलें लूट ली थीं। इस घटना में सिपाही अमित कुमार घायल हो गये थे।

उन्होंने बताया कि बाद में पुलिस ने लूटी गई दो राइफलें बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दो महिलाओं समेत 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। कुमार ने बताया,मामले की सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों की मौत हो गई।

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