अयोध्या में जमीन की खरीद-फरोख्त का एक नया बखेड़ा

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वक्फ की मस्जिद बेच दी मन्दिर ट्रस्ट के नाम, रामजन्मभूमि परिसर के बगल है वक्फ मस्जिद बद्र

इंदुभूषण पांडेय/ अयोध्या, अमृत विचार। अयोध्या में जमीन की खरीद-फरोख्त का एक नया मामला सामने आया है। इस जमीन का सेल एग्रीमेंट रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पक्ष में कराया है और यह एक विस्वा दो विस्वांसी जमीन वक्फ मस्जिद बद्र के नाम है, जिस पर आज भी मस्जिद विद्यमान है और वहां नमाज होती है। मामले का खुलासा हुआ तो रामजन्मभूमि थाने में कथित दोनों मुतवल्लियों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी गई है। 
    
दरअसल अयोध्या के मोहल्ला पांजी टोला में रामजन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई वक्फ मस्जिद बद्र है। इसका कुछ हिस्सा रामपथ के चौड़ीकरण में तोड़ दिया गया है। मस्जिद का खसरा नंबर- 609, चक संख्या- 05 सुन्नी सेंट्रल लखनऊ में वक्फ संख्या 1213, सरकारी गजक संख्या 1282 पर पंजीकृत वक्फ संपत्ति है। बताते हैं कि रामपथ चौड़ीकरण से बचे मस्जिद के शेष हिस्से के जीर्णोद्धार पर पहले अवरोध डाले गए। इसी बीच बीते 01 सितंबर को इस मस्जिद का एग्रीमेंट टू सेल हो गया और यह एग्रीमेंट रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम मोहम्मद रईस पुत्र हिदायतुल्ला निवासी मोहल्ला पांजीटोला व नूर आलम उर्फ चांद पुत्र मोहम्म यूसुफ निवासी मोहल्ला कजियाना ने खुद को मुतवल्ली बनकर 30 लाख रुपये में एग्रीमेंट कर दिया और 15 लाख रुपये प्राप्त भी कर लिये। 

बताते हैं कि सब कुछ गुप-चुप चलता रहा। मामला अभी एक सप्ताह पूर्व स्थानीय मुसलमानों व मौलवियों के संज्ञान में आया। इस मामले में मोहम्मद आजम कादरी, महासचिव अंजुमन मुहाफिज मसाजिद व मकाबिर कमेठी अयोध्या व कुछ अन्य की तरफ से 30 सितंबर को थाना रामजन्मभूमि में दोनों कथित मुतवल्लियों के खिलाफ धोखाधड़ी आदि की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है। थाना प्रभारी आरजेबी मणि प्रसाद शुक्ला का कहना है कि ऐसी कोई शिकायत हमारे संज्ञान में नहीं है। वहीं मोहम्मद आजम कादरी का कहना है कि पुलिस ने अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। 

अब इस मामले में असिस्टेंट सर्वे वक्फ कमीश्नर, जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या व चेयरमैन यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ को प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज करने व एग्रीमेंट सेल निरस्त करने की मांग की जाएगी। मोहम्मद आजम कादरी ने कहा कि वक्फ की संपत्ति कोई बेच नहीं सकता।

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