सीतापुर : मासूम के साथ रेप और हत्या कर शव दफनाने वाले पिता को मृत्युदंड 

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Published By Jagat Mishra
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सीतापुर, अमृत विचार। जिला सत्र न्यायालय में मासूम बेटी के साथ रेप कर हत्या करने वाले कलयुगी पिता को पॉक्सो कोर्ट ने पिता को मृत्युदंड की सजा सुनाई। पिता ने बेटी की हत्या कर उसके शव को घर के सेफ्टीटैंक में ही दफना दिया था। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पिता पर 60 हजार रूपये का आर्थिक दंड का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के फैसले के बाद मृतका की मां और बड़ी बहन ने खुशी जाहिर की हैं। कोर्ट में फैसले के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। 

बताते चले कि,रेउसा थाना इलाके के ग्राम के निवासी किसान रामकृपाल चौहान ने 1 फरवरी 2020 को अपनी 8 वर्षीय बेटी के साथ घर में अकेला पाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव को सेफ्टी टैंक में दफना दिया था। घटनाक्रम के अनुसार, पिता ने 1 फरवरी 2020 को थाने पहुंचकर बेटी की गुमसुदगी दर्ज करायी। परिवार और पुलिस वालों को शक गहराया तो पुलिस ने पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो पिता ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने शव को सेफ्टीटैंक से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी पिता को जेल भेजने की कार्रवाई की। घटनाक्रम के बाद से आरोपी जेल में ही निरुद्ध था। घटना के बाद तत्कालीन एसपी एल आर कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपी पिता के खिलाफ सबूत जुटाकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। 

तीन सालों तक चली कोर्ट की सुनवाई के बाद पाक्सो कोर्ट न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार देते हुए मृत्युदण्ड की सजा सुनाई। न्यायालय ने इसके साथ ही दोषी पर 60 हजार रूपये अर्थदंड का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

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