सुलतानपुर: भाजपा विधायक के मामले में पूर्व प्राचार्य की हुई गवाही

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कॉलेज रीडर के साथ मारपीट व गाली गलौज कर अपमानित करने का मामला

सुलतानपुर, अमृत विचार। थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में कालेज रीडर विजय प्रताप सिंह के साथ मारपीट व गाली-गलौज कर अपमानित करने के आरोपी भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री विनोद सिंह व उनके भाई के मामले में गुरुवार को कालेज के पूर्व प्राचार्य गुनराज प्रसाद का बयान कोर्ट ने दर्ज किया। 

विधायक के वकील संतोष पांडेय ने उनसे जिरह की। जिसमें पूर्व प्राचार्य ने घटना से इनकार कर दिया। मामले में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 18 अक्टूबर नियत किया है। अभियोजन के मुताबिक 11 अक्टूबर 2004 को शाम पांच बजे केएनआई के रीडर विजय प्रताप सिंह ने आरोपी प्रबंधक विनोद सिंह व उनके भाई अरविंद सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया था। 

आरोप है कि वह अंग्रेजी में रीडर के पद पर कार्यरत थे। संस्था के प्रबंधक विनोद सिंह ने बीफार्मा कोर्स के उनके स्ववित्तपोषित कालेज में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बाध्य किया। मना करने पर उन्हें केएनआईसीई लालडिग्गी के कमरे में बंद कर मारा पीटा था। लेकिन कोर्ट में गुरुवार को पूर्व प्राचार्य गुनराज प्रसाद ने घटना से इनकार कर दिया। 18 अक्टूबर को मामले में अन्य साक्ष्य दर्ज किए जाएंगे।

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