मुरादाबाद : असुविधा से बचने के लिए समय से टैक्स जमा करें, अधिकारियों ने किया समस्याओं का समाधान

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Published By Bhawna
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व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न और टैक्स जमा करने में आ रही समस्याओं का अधिकारियों ने किया समाधान

जीएसटी कार्यालय में जोनल टैक्स बार की ओर से विधिक परिचर्चा

मुरादाबाद, अमृत विचार। जोनल टैक्स बार की ओर से गुरुवार को रामगंगा विहार स्थित जीएसटी कार्यालय में विधिक परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 कामेश्वर प्रसाद वर्मा ने कहा, जीएसटी की ओर से जो भी नोटिस जारी किए जाएंगे, फाइल को पूरी तरह देखने के बाद ही जारी होंगे। जिससे व्यपारियों का शोषण न हो और उन पर वित्तीय भार भी न पड़े। यदि व्यापारी समय से टैक्स और रिटर्न जमा करते हैं, उन्हें जीएसटी विभाग से कोई परेशानी नहीं होगी।

जोनल टैक्स बार की विधिक परिचर्चा में मुख्य जीएसटी वक्ता वीर सिंह वर्मा ने जीएसटी के सेक्शन 67, 68, 70, 73, 74 आदि पर विस्तार से अधिवक्ताओं का ज्ञान वर्धन किया। उन्होंने कहा कि विभाग से जो भी नोटिस व्यपारियों के पास आए, उसका समय से जवाब दें। यदि कोई टैक्स बाकी निकल रहा है तो समय से ब्याज सहित टैक्स जमा करा दें। जिससे भविष्य में कोई असुविधा न हो। उन्होंने जीएसटी की समस्याओं के निराकरण की जानकारी दी। कहा कि जिन व्यपारियों को ई-इनवॉइस बनानी है, वह समय से बनाएं। जिससे उनके क्रेता व्यापारी को इनपुट टैक्स का लाभ मिल सके। क्योंकि ऐसा न करने पर क्रेता व्यापारी इनपुट टैक्स लाभ से वंचित हो जाएंगे।

एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 अपील अनुपमा गोयल, जॉइंट कमिश्नर कॉरपोरेट रश्मि ने भी अधिवक्ताओं को विभाग के कानून व नियमों की बारीकियां बताईं। इस दौरान जोनल टैक्स बार एसोसिएशन से सैयद आरिफ अली, मनीष कुमार अग्रवाल, गुफरान माजिद, संजीव बिहारी भटनागर, दीपक कुमार गुप्ता, राकेश शर्मा,अनुज गुप्ता, गौरव गुप्ता, मुरादाबाद टैक्स बार एसोसिएशन से राजकमल रस्तोगी, शैलेश कौशिक,टैक्स बार एसोसिएशन से अनुराग सिंह,जिया जमीर आदि उपस्थित रहे।

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