अमरोहा : आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म में 20 साल की सजा, चार साल पहले युवक ने अपहरण कर दिया था घटना को अंजाम
अदालत ने दोषी पर 60,000 रुपये जुर्माना भी लगाया
अमरोहा, अमृत विचार। अपहरण के बाद आठ वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को अदालत ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की आठ वर्षीय बेटी 16 मई 2019 को अपने हमउम्र बच्चों के साथ खेत के पास खेल रही थी। तभी बाइक सवार युवक ने बच्चों को पैस देकर चीज खरीदने के लिए दुकान पर भेज दिया। इसके बाद वह बच्ची को बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया। बच्ची गायब होने पर परेशान परिजनों ने उसे काफी तलाश किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। लगभग डेढ़ घंटे बाद बच्ची खेत की तरफ से आती हुई मिली।
वह बुरी तरह सहमी हुई थी। घर आने के बाद बच्ची को बुखार आ गया। इसके बाद बच्ची ने अपनी मां को अपने साथ हुई हरकत की जानकारी दी। तब उसके पिता ने अज्ञात युवक के खिलाफ तहरीर देकर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान नाम सामने आने पर पुलिस ने पास के गांव मोहम्मदपुर निवासी मूलचंद उर्फ मूले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मौजूदा समय में आरोपी मूलचंद जमानत पर था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय संजय कुमार चतुर्थ की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल पैरवी कर रहे थे। गुरुवार को कोर्ट ने केस की आखिरी सुनवाई करते हुए पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर मूलचंद उर्फ मूले को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 60,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।
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