Kanpur Farmer Suicide Case: प्रियरंजन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज… भावुक बेटियां बोली- पुलिस की लचर कार्रवाई से आहत

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Edited By Amrit Vichar
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कानपुर में किसान सुसाइड मामले में आरोपी भाजपा नेता डॉ.प्रियरंजन दिवाकर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज।

कानपुर में किसान सुसाइड मामले में आरोपी भाजपा नेता डॉ.प्रियरंजन दिवाकर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। भावुक बेटियों ने कहा पुलिस की लचर कार्रवाई से आहत हैं।

कानपुर, अमृत विचार। चकेरी के किसान बाबू सिंह आत्महत्या मामला में मुख्य आरोपी पूर्व भाजपा नेता डॉ. प्रियरंजन अंशु दिवाकर की अग्रिम जमानत की अर्जी एडीजे 24 की अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी अंशु दिवाकर की तरफ से  चार दिन पहले अग्रिम जमानत की अर्ज़ी दाखिल की गई थी जिसपर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अर्ज़ी को खारिज कर दिया। वह 41 दिन से फरार चल रहा है। पुलिस उस पर एक लाख का इनाम भी घोषित कर चुकी है लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पा रही। 

करोड़ों की जमीन हड़पने पर चकेरी के किसान बाबू सिंह यादव ने मु्ख्यमंत्री के नाम सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली थी। इस गंभीर प्रकरण को 41 दिन बीत जाने के बाद भी भाजपा से निष्कासित किए गए यूपी बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डॉ प्रियरंजन अंशु दिवाकर, किसान के भतीजे जितेंद्र यादव, बब्लू यादव और मैनपुरी के भाजपा नेता शिवम सिंह चौहान को पुलिस एक लाख रुपये का इनाम घोषित करने के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

पुलिस की इस लचर कार्यशैली के कारण किसान की पत्नी बिटान देवी, बेटी रूबी और काजल में आ्क्रोश बढ़ता जा रहा है। न्याय संघर्ष समिति के संयोजक अभिमन्यु गुप्ता व सपा नेता फतेहबहादुर गिल के साथ परिजनों ने कहा कि प्रदेश सरकार जैसे ही डॉ प्रियरंजन को संरक्षण देना बंद कर देगी वैसे ही वह जेल चला जाएगा। उन लोगों ने आर्थिक मदद और नौकरी की मांग की। कहा कि 41 दिन बीतने के बाद भी केवल दिखावटी कार्रवाई हो रही है।

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