सोनभद्र में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि समेत चार के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए क्या है मामला   

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Published By Jagat Mishra
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सोनभद्र, अमृत विचार। जिले की बभनी थाना पुलिस ने बभनी ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह उर्फ राजन सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, लूटपाट और आपराधिक धमकी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, बभनी पुलिस ने वाराणसी जिले के बड़ागांव निवासी वेद प्रकाश यादव की तहरीर पर रविवार को ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह, उसके चालक लकी सिंह और सुरक्षाकर्मी धीरू सिंह व वीरू सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी), 394 (किसी को चोट पहुंचाकर लूट) और 120बी (साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। 

बयान के मुताबिक, वेद प्रकाश ने सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक को भेजे एक प्रार्थना पत्र में कहा कि बभनी ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि के चालक और सुरक्षाकर्मियों ने बभनी ब्लॉक में इंटरलॉकिंग का कार्य ठेके पर देने के नाम पर 12 अक्टूबर को उसे राबर्ट्सगंज के एक होटल में तीन लाख रुपये लेकर आने को कहा और जब वह वहां पहुंचा, तो तीनों ने मिलकर मोबाइल पर जितेंद्र सिंह से उसकी बात कराई। बयान के अनुसार, वेद प्रकाश ने आरोप लगाया कि जब उसने तर्क दिया कि बभनी ब्लॉक में कार्य करने के लिए उसका पंजीकरण नहीं है और उसका पंजीकरण कराकर कार्य आवंटित किए जाने पर वह पैसे का भुगतान करेगा, तो तीनों आरोपी उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर बभनी ले गए और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर उससे तीन लाख रुपये छीन लिए। 

बयान के मुताबिक, वेद प्रकाश घटना के बाद जितेंद्र सिंह के राबर्ट्सगंज स्थित आवास पर भी गया, लेकिन उसने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे जान की धमकी दी और वहां से भगा दिया। बयान में कहा गया है कि पुलिस ने घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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