पुलिस ने नाबालिग छात्र को गुंडा एक्ट के तहत किया पाबंद, केस में सुलह नहीं करने पर किशोर झेल रहा पुलिस का दंश!
अमेठी। मोहनगंज पुलिस ने नाबालिग कक्षा 10 के छात्र को गुंडा एक्ट अधिनियम में पाबंद कर दिया, जिससे वो सुर्खियों में बनी हुई है। छात्र का गुनाह बस इतना था कि उसने महीनों पहले कुछ दबंगों द्वारा बाग की रखवाली करते समय अमरूद को तोड़ने का विरोध किया था। उस समय दबंगों ने जातिसूचक गालियां देते हुए छात्र व उसकी बुआ के लड़के की जमकर पिटाई कर दी थी।

दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने क्रॉस केस तो दर्ज कर लिया था। लेकिन दबंगों ने छात्र पर सुलह समझौता करने का हर संभव प्रयास किया। जिसके बाद अंत में छात्र के विरुद्ध मोहनगंज पुलिस ने उसे शातिर अपराधी बना दिया और मिनी गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत एसडीएम कोर्ट में रिपोर्ट भेज दी। मोहनगंज पुलिस की आख्या पर एसडीएम कोर्ट ने छात्र को मिनी गुंडा अधिनियम के तहत पाबंद भी कर दिया और एक-एक लाख रुपये के दो जमानतदार कोर्ट में दाखिल करने का फरमान सुना दिया।
मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव पूरे रानी निवासी शुभम कुमार पुत्र महेंद्र कुमार ने बताया कि बीते माह 27 अगस्त को वह अमरूद के बाग की रखवाली कर रहा था। उसी दौरान गांव के ही शिवकांत, आकाश पुत्रगण कल्लू, कल्लू पुत्र अज्ञात व रंजीत पुत्र जीवनलाल बाग में आये और अमरूद तोड़ने लगे। विरोध करने पर जातिसूचक भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जमकर मारपीट की। सुभम किसी तरह उनके चंगुल से बचकर भाग निकला और सारी बात अपने बुआ के लड़के सतीश से बताई, सतीश ने जाकर विपक्षियों से मारपीट करने का कारण पूछा तो उसकी भी पिटाई कर दी थी, जिसमें सतीश का सिर फट गया था।
हालांकि उस समय दोनों पक्ष से मिली तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। एक पक्ष से सतीश की तहरीर पर पुलिस ने अपराध संख्या 264/23 धारा 323, 504 सहित एससी-एसटी में शिवकांत, आकाश, कल्लू व रंजीत व दूसरा पक्ष आकाश मौर्य की तहरीर पर सतीश, नाबालिक छात्र शुभम के विरुद्ध अपराध संख्या 263/23 धारा 323, 452, 504, 506 में केस दर्ज किया था। आरोप है कि तभी से छात्र सुभम पर विपक्षी सुलह समझौता करने के लिए बराबर हर तरीके से दबाव बना रहे थे।
सतीश ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि बीते माह सात जुलाई को कोतवाली जायस क्षेत्र अन्तर्गत गांव पूरे राजा दिरगज में बाग की रखवाली कर रहा था तभी विपक्षियों ने आकर सुलह के लिए फिर से दबाव बनाया और मना करने पर थप्पड़ों से पीटा। सुलह समझौता की स्थित बनते न देख अंत में मोहनगंज पुलिस ने एसडीएम कोर्ट में छात्र सुभम कुमार को मिनी गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत पाबंध करने की रिपोर्ट भेज दी।
मोहनगंज पुलिस की रिपोर्ट पर एसडीएम दिग्विजय सिंह ने 20 अक्टूबर को मिनी गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत पाबंद कर आगामी 8 नवंबर को एक-एक लाख रुपए के दो जमानतदार दाखिल करने का फरमान जारी कर दिया। जबकि छात्र नाबालिक सुभम कुमार तिलोई स्थिति राजा विश्वनाथ इंटर मीडिएट कालेज में कक्षा 10 का छात्र है। नाबालिक छात्र अपना कैरियर बर्बाद होता देख क्षेत्रीय विधायक व सूबे के राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने निष्पक्ष जांच करवाए जाने व पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने की शिकायत की है।
वहीं कोतवाली प्रभारी धीरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि मिनी गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत पाबंद किये गए छात्र के विरुद्ध थाने में गाली गलौज, घर में घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने जैसे बीते अगस्त माह में केस दर्ज हुआ था। उसी के तहत छात्र पर कार्रवाई हुई है।
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