रामपुर: आजम खां का जौहर ट्रस्ट सात दिन के अंदर खाली करेगा जमीन, जिला विद्यालय निरीक्षक ने किया नोटिस जारी
रामपुर, अमृत विचार। सपा नेता आजम खां के कार्यालय और रामपुर पब्लिक स्कूल को खाली कराए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलाधिकारी ने रामपुर पब्लिक स्कूल और दारुल आवाम को खाली करने के लिए कमेटी गठित कर दी। वहीं, सात दिन के अंदर भवन को खाली कराए जाने के लिए जौहर ट्रस्ट को की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा लीज पर दी गई जमीन और भवन को वापस लेने का फैसला लिया गया था। गुरुवार को इस संबंध में जिलाधिकारी को शासन से पत्र प्राप्त हो गया। जिसके बाद जमीन को खाली कराए जाने के लिए जिलाधिकारी ने कमेटी गठित कर दी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने मुख्य विकास अधिकारी नंदकिशोर कलाल की अध्यक्षता वाली कमेटी में एसडीएम सदर जगमोहन गुप्ता, एएसपी डा. संसार सिंह व जिला विद्यालय निरीक्षक मुन्ने अली को शामिल किया।
शासन से यह जारी हुआ आदेश
कैबिनेट बैठक में जौहर ट्रस्ट से भवन वापस लेने की सहमति पर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया। जिसमें कहा गया, राज्य सरकार द्वारा पुराने मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (क्षेत्रफल 4181 वर्ग फुट) के भवन को जौहर ट्रस्ट रामपुर को 30 वर्ष की अवधि के लिए 100 रुपये वार्षिक किराए की दर से पट्टे पर दिया गया था। जिसे वापस लेने का निर्णय लिया गया है।
डीआईओएस ने कराया नोटिस चस्पा
जौहर ट्रस्ट से भवन खाली कराए जाने को गुरुवार को डीआईएस ने नोटिस चस्पा करा दिया। जिसमें उल्लेखित है कि पुराने मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन/भूमि को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को दी गई भूमि/भवन को वापस लेते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग में निहित किए जाने का निर्णय लिया जाना है। जिसमें 41,181 वर्ग जमीन को नोटिस प्राप्ति के दिन से एक सप्ताह के अंदर खाली करें। नहीं किया जाता है, तो इमारत पर कब्जा कर लिया जाएगा।
जौहर ट्रस्ट द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा दी गई जमीन और भवन की लीज निरस्त हो चुकी है। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया था। भवन को खाली कराए जाने का शासनादेश मिलते ही सीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जौहर ट्रस्ट को सात दिन में भवन और भूमि से कब्जा खाली कराए जाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। - रविंद्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी।
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