अमरोहा: युवक की हत्या के दोषी सैलून संचालक को उम्रकैद, पेट में कैंची घोंपकर की थी हत्या
सैदनगली में बाल काटने से मना करने पर दोनों में हुई थी कहासुनी
अमरोहा, अमृत विचार। बाल काटने से इनकार करने पर हुए विवाद के बीच पेट में कैंची घोंपकर युवक की हत्या करने वाले सैलून संचालक को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। दोषी वारदात के बाद से जेल में है। काफी प्रयास के बाद भी उसकी जमानत अर्जी मंजूर नहीं हो पाई थी।
सैदनगली क्षेत्र के रहने वाला रोहिद मोहल्ला नूरानी मस्जिद रहमतनगर निवासी मोहम्मद महबूब के सैलून पर 15 मई 2022 की सुबह बाल कटवाने गया था। बाल काटने से इनकार करने पर रोहिद व महबूब के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके बाद गुस्साए महबूब ने पेट में कैंची घोंपकर रोहिद को लहूलुहान कर दिया था। स्थानीय सरकारी अस्पताल से हसनपुर रेफर रोहिद को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था।
मामले में पुलिस ने सैलून संचालक मोहम्मद महबूब और वारदात के वक्त दुकान में मौजूद रहे उसके दो अज्ञात साथियों के खिलाफ हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने हत्यारोपी महबूब को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। तभी से वह जेल में है। पुलिस ने मामले में सिर्फ मोहम्मद महबूब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
मामले की सुनवाई जिला जज जफीर अहमद की कोर्ट में चली। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने मोहम्मद महबूब को सजा देने की मांग कर कोर्ट में मजबूत पैरवी की। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मोहम्मद महबूब को दोषी करार दिया। उम्रकैद की सजा सुनाई और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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