हरदोई : पति की हत्या में पत्नी को आजीवन कारावास
हरदोई, अमृत विचार। पति की बांके से गला काटकर हत्या करने के मामले में आरोपित पत्नी को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला व सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को ₹5000 जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना कबलपुर जनपद बस्ती क्षेत्र की निवासी ममता पर अपने पति की हत्या करने का आरोप था। इस मामले की रिपोर्ट मृतक के भाई राम बक्श निवासी थाना अतरौली ने दर्ज कराते हुए कहा कि उसका भाई दिल्ली में गाड़ी चलाता था, जिसकी शादी आरोपी ममता के साथ हुई थी। शादी के बाद उसका भाई अपनी पत्नी को गांव ले आया था। आए दिन दोनों में झगड़ा बना रहता था। इसी कड़ी में ममता ने 4 जून 2019 की शाम करीब पांच बजे अपने पति बृजेश पर बांका से वार करके उसकी हत्या कर दी। न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर हत्या का जुर्म साबित पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा और ₹5000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतान पड़ेगी।
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