रायबरेली: ट्रैक्टर-ट्रॉली, पिकअप समते इन वाहनों से कार्तिक पूर्णिमा मेले में आए श्रद्धालु तो होगी कार्रवाई

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

रायबरेली, अमृत विचार। गोकना और डलमऊ गंगा तट पर लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने माल वाहक वाहनों तथा ट्रैक्टर-ट्रॉली, पिक-अप लोडर, डाला, डम्पर आदि से सवारी ढोने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने का निर्देश पुलिस ने निर्गत किया है।

जनपदवासियों और मेले में आने वाले दूर-दराज के श्रद्धालुओं से पुलिस ने अपील की है कि कृपया ट्रैक्टर-ट्रॉली, पिक-अप लोडर, डाला, डम्पर आदि से यात्रा न करें। ट्रैक्टर-ट्राली मे यात्रा करना खतरनाक है। अतः स्वयं अथवा मेले में आए दूसरे श्रद्धालु की जान जोखिम में न डालें।

जिला पुलिस द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि मेले में आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा मेले के सकुशल सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे। उक्त निर्देश अथवा निर्देश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

यदि कोई व्यक्ति उक्त निर्देश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध विधि-अनुकूल दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और यदि कोई माल वाहक वाहन पर सवारी ढोता पाया जायेगा तो प्रथम अपराध पर 10,000/-रुपये का शमन शुल्क तथा द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में 10,000/-रुपये का शमन शुल्क अधिरोपित किया जायेगा।

यह भी पढ़ें:-यह भी पढ़ें:-नोएडा जिला अस्पताल के तीन चिकित्सकों को नोटिस जारी, जानें क्या है मामला

संबंधित समाचार