बरेली: व्हीलचेयर पर पहुंची अदालत, आधे घंटे तक महिला जज को सुनाई आपबीती

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Published By Vishal Singh
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सीबीगंज की छात्रा के बयान दर्ज करने के बाद लिफाफे में किए गए सील

बरेली, अमृत विचार। छेड़खानी का विरोध करने पर ट्रेन के आगे फेंक दिए जाने से अपने दोनों पैर और एक हाथ गंवा चुकी सीबीगंज की छात्रा का सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में महिला जज ने बयान दर्ज किया। पीड़िता करीब 30 मिनट तक अदालत में रही। इस दौरान उसने महिला जज को एक-एक घटना के साथ पूरी आपबीती सुनाई। बंद कमरे में दर्ज हुए पीड़ित छात्रा के बयान को बाद में लिफाफे में सील कर दिया गया।

सीबीगंज इलाके में 10 अक्टूबर को कोचिंग से लौट रही 17 वर्षीय छात्रा के साथ एक शोहदे ने छेड़खानी की थी और विरोध करने पर ट्रेन के आगे धक्का दे दिया था। इस हादसे में उसके दोनों पैर और एक एक हाथ कट गया था। सोमवार को थाना सीबीगंज से एक दरोगा और तीन सिपाहियों की सुरक्षा में व्हीलचेयर पर छात्रा को कोर्ट लाया गया। पुलिस ने दोपहर एक बजे पहले पीड़िता को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट रामदयाल की अदालत में पेश किया। स्पेशल कोर्ट की अनुमति पर करीब 2.30 बजे सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट स्वाति वर्मा की अदालत में पीड़िता के बयान दर्ज हुए।

पहले नजरंदाज किया, मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई तब हरकत में आए थे अफसर
दिल दहलाने वाली इस घटना को पुलिस नजरंदाज करती रही। मुख्यमंत्री के सख्ती दिखाने के बाद अफसर हरकत में आए थे। इंस्पेक्टर सीबीगंज समेत तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर आरोपी लड़के के साथ उसके पिता को भी आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप में जेल भेजा गया था। पीड़िता ने होश में आने के बाद बयान दिया था कि कोचिंग जाते समय रास्ते में मिला आरोपी उसे गन्ने के खेत में खींचकर ले जा रहा था, विरोध करने पर उसे धक्का मारकर रेलवे ट्रैक पर गिरा दिया। ट्रेन से टकराने के बाद वह बेहोश हो गई। होश आया तो उसके पैर और हाथ कटे हुए थे। निजी मेडिकल कॉलेज में कई सर्जरी होने के बाद छात्रा की जान बच पाई थी।

बचाव पक्ष ने जमानत के लिए दी अर्जी
बचाव पक्ष के वकील दीपक पांडेय ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को गलत तरीके से मुल्जिम बनाया है। जिला जज की अदालत में आरोपी के पिता की जमानत के लिए अर्जी लगाई गई है जिसे पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। आरोपी नाबालिग है, उसकी जमानत के लिए किशोर न्याय बोर्ड में अर्जी दी गई है जिस पर एक दिसंबर को सुनवाई होनी है।

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