सुलतानपुर: यौन अपराध के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई सजा
सुलतानपुर, अमृत विचार। जिले के दो थाना क्षेत्रों में नाबालिगों से छेड़छाड़ व यौन उत्पीड़न के अपराध में पॉक्सो कोर्ट के जज पवन कुमार शर्मा ने दो अभियुक्तों को मंगलवार को सजा सुनाई। कादीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पूर्व स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा से छेड़़छाड़ करने के दोषी जितेन्द्र बिंद को कोर्ट ने पांच साल की जेल और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इसी मामले में दोषी मेराज को तीन साल और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इसी थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व कोचिंग जा रही नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के दूसरे मामले में आरोपी जितेन्द्र बिंद को कोर्ट ने पांच साल के कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि से 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। मुकदमों में सरकारी पक्ष से अधिवक्ता रमेश चंद्र सिंह ने पैरवी की।
यह भी पढ़ें:-'डीप फेक' वीडियो इस्तेमाल कर साइबर ठगों ने किया बुजुर्ग को प्रताड़ित, केस दर्ज, जानें मामला
