रायबरेली: हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने 26-26 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया
रायबरेली, अमृत विचार। शिवगढ़ थाना क्षेत्र में करीब 23 साल पहले हुई हत्या के एक मामले में अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषसिद्ध होने पर चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 26-26 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश त्रिपुरारी मिश्रा ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (एससी-एसटी एक्ट) संदीप सिंह व विनय शुक्ला के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मृतक के बेटे अशोक कुमार ने थाना शिवगढ़ में 10 दिसंबर 2000 को दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार 9 दिसंबर 2000 को उसके भाई राजकुमार से सुरेश कुमार ने विवाद किया था। शाम को सुरेशकुमार, गंगाप्रसाद, रामपाल, नन्हा, बली, अचल उर्फ रामअचल व शबनम ने वादी के घर पर पथराव किया एवं रात करीब 10 बजे गांव से कुछ दूरी पर पिता ननकू प्रसाद की हत्या कर दी।
विवेचना के बाद पुलिस ने शिवगढ़ थाना क्षेत्र के लालगंज, बहुदाखुर्द निवासी सुरेश कुमार, रामपाल, नन्हा, बली, गंगाप्रसाद, अचल उर्फ रामअचल व शबनम के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। विचारण के दौरान रामपाल, नन्हा व बली की मृत्यु हो गई।
कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए शेष चारों अभियुक्तों को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर मृतक की पत्नी को तीस व दोनों बेटों को 20-20 हजार रुपए देने का भी निर्देश दिया है।
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