High Court: पान-मसाला का एड करना पड़ा महंगा, अक्षय, अजय और शाहरुख खान को कारण बताओ नोटिस

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कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट ने कैबिनेट सेक्रेट्री व मुख्य आयुक्त, उपभोक्ता संरक्षण को जारी किया था अवमानना का नोटिस

लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा कैबिनेट सेक्रेटरी व मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को अवमानना का नोटिस जारी किए जाने के बाद, कार्रवाई करते हुए, गुटखा कम्पनियों का प्रचार करने के मामले में अक्षय कुमार, शाहरुख खान व अजय देवगन को नोटिस जारी की गई है। 

केंद्र सरकार की ओर से इस तथ्य की जानकारी न्यायालय को दी गई। इस पर न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मई 2024 की तिथि नियत करते हुए, अग्रिम कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की अवमानना याचिका पर पारित किया।

 याची का कहना है कि उसके द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर 22 सितम्बर 2022 को दो सदस्यीय खंडपीठ ने आदेश दिया था कि अभिनेताओं द्वारा गुटखा कम्पनियों का प्रचार किए जाने के मामले में यदि याची प्रत्यावेदन देता है तो उस पर विचार कर त्वरित निस्तारण किया जाए। 

याची की दलील थी कि उक्त आदेश के अनुपालन में उसने 15 अक्टूबर 2022 को ही प्रत्यावेदन भेजकर कार्रवाई की मांग की थी लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर न्यायालय ने 24 अगस्त 2023 को कैबिनेट सेक्रेट्री व मुख्य आयुक्त, उपभोक्ता संरक्षण को अवमानना का नोटिस जारी किया था। 

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसीटर जनरल ने 16 अक्टूबर के नोटिस की प्रति पेश करते हुए बताया कि अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। वहीं यह भी जानकारी दी गई कि अभिनेता अमिताभ बच्चन ने करार समाप्त किए जाने के बावजूद उन्हें ऐड में दिखाने पर सम्बंधित पान मसाला ब्रांड को लीगल नोटिस भेजा है।

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