अमरोहा: अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

दो साल पहले हरियाणा के युवक ने अपकरण के बाद किया था दुष्कर्म

अमरोहा, अमरोहा। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने हरियाणा निवासी दोषी युवक को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मामला 22 अक्तूबर 2021 का है। शहर के एक मोहल्ले में रहने वाले मजदूर की बेटी का हरियाणा के सिरसा जिले में सतनाम चौक मेला ग्राउंड निवासी राजेंद्र ने अपहरण कर लिया था। इससे पहले फेसबुक के माध्यम से दोनों की पहचान हुई थी। बाद में मोबाइल पर बातचीत के दौरान प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। परिजनों के काफी तलाश करने के बाद भी किशोरी नहीं मिली थी। ढूंढने में नाकाम रहने के बाद मजदूर की पत्नी ने बेटी के मोबाइल से मिले नंबर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

चार फरवरी 2022 को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता के बयान के आधार पर केस में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाकर आरोपी राजेंद्र का चालान किया गया था। इसके बाद से ही वह जेल में है, काफी प्रयास के बाद भी उसकी जमानत मंजूर नहीं हो सकी थी। केस की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ. कपिला राघव क कोर्ट में विचाराधीन था।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी ने मजबूर पैरवी की। कोर्ट ने आठ दिसंबर को सुनवाई के दौरान पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार राजेंद्र को दोषी करार दिया था। सोमवार को सजा के प्रश्न पर हुई सुनवाई में 20 साल जेल की सजा सुनाई। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस धनराशि से 30 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:- जम्मू-कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा: जफर इस्लाम

संबंधित समाचार