Banda News: पुलिस ने पैरवी कर हत्यारोपी को दिलाई आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Amrit Vichar Network
Published By Nitesh Mishra
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बांदा में पुलिस ने पैरवी कर हत्यारोपी को दिलाई आजीवन कारावास की सजा।

बांदा में पुलिस ने पैरवी कर हत्यारोपी को दिलाई आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया।

बांदा, अमृत विचार। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अंतर्गत आपराधिक मामलों में पुलिस विभाग ने पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने के काम में तेज कर दिया है। 

गत 19 जनवरी 2017 को घटित हत्या की घटना के संबन्ध में आरोपी महेन्द्र सिंह पुत्र सालिक सिंह निवासी मऊ थाना मरका के विरुद्ध धारा 302, 323, 504 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। 22 मार्च को न्यायालय में आरोप पत्र  दाखिल किया गया।

आरोपी को 21 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के बाद 16 दिसंबंर 2023 को न्यायालय एएसजे प्रथम द्वारा आरोपी महेन्द्र सिंह को आजीवन कारावास एवं 52 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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