प्रयागराज: ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व विवाद मामले में 19 दिसंबर को आ सकता है फैसला
प्रयागराज। काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आगामी 19 दिसंबर को फैसला सुना सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाले हिंदू उपासकों द्वारा दाखिल 1991 के सिविल वाद को चुनौती देने वाली याचिका सहित अन्य कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।
वाराणसी अदालत के समक्ष उक्त मामले से संबंधित लंबित मुकदमे में तर्क दिया गया है कि मस्जिद मंदिर का एक हिस्सा है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस बात का विरोध करते हुए तर्क देते हैं कि विवादित स्थल पूजा स्थल अधिनियम द्वारा निषिद्ध है।
मालूम हो कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 किसी धार्मिक संरचना को उसकी प्रकृति के अनुसार परिवर्तित करने पर रोक लगाता है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर 22 नवंबर को सेवानिवृत हो गए और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मामला न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने गत 8 दिसंबर को मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था।
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