Bikru Kand News: बिकरू कांड से जुड़े शस्त्र अधिनियम में दोषी को दो साल कैद, कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया
कानपुर देहात में बिकरू कांड से जुड़े शस्त्र अधिनियम में दोषी को दो साल कैद।
कानपुर देहात में बिकरू कांड से जुड़े शस्त्र अधिनियम में दोषी को दो साल कैद की सजा सुनाई गई। एंटी डकैती कोर्ट ने दोषी पर तीन हजार रुपये का लगाया अर्थदंड।
कानपुर देहात, अमृत विचार। बिकरूकांड से जुड़े शस्त्र अधिनियम के मामले में मंगलवार को एंटी डकैती कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल व एडीजीसी प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि 2 जुलाई 2020 को कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में घटना के बाद आरोपी प्रवीण दुबे फरार हो गया था। जिसे इटावा पुलिस ने मुठभेड़ में 9 जुलाई 2020 को मार गिराया था। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल व एक डीबीबीएल बंदूक बरामद की थी।
पुलिस की छानबीन में पाया गया कि बंदूक का लाइसेंस चौबेपुर के बिकरू निवासी रवींद्र कुमार उर्फ रामू बाजपेई के नाम पर है। वह भी बिकरू कांड मामले में आरोपी है। चौबेपुर पुलिस ने आरोपी रवींद्र कुमार के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया था।
मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट अमित मालवीय की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल कठोर कारावास की सजा सुना दी। वहीं तीन हजार रुपये अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बिकरू कांड में आया चौथा फैसला
जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि बिकरू कांड से जुड़े मामलों में मंगलवार को चौथा फैसला आया है। इसके पूर्व बिकरू कांड में दोषी श्यामू बाजपेई को अदालत ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई थी।
इसी तरह बिकरू कांड से जुड़े तीस आरोपियों पर गैंगस्टर के मामले में अदालत ने 23 आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं तीसरे फैसले में विस्फोटक अधिनियम के मामले में दोषी दयाशंकर अग्निहोत्री की तीन साल की सजा सुनाई जा चुकी है।
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