रामपुर: दुष्कर्म के न्याय के लिए 16 दिन तक टांडा थाने के पीड़िता की मां ने लगाए थे चक्कर, जज ने दी ऐसी सजा...कांप गई आरोपी की रूह

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रामपुर, अमृत विचार। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और एक लाख जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

 मामला टांडा थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। 28 अप्रैल 2022 को एक महिला खेत पर जानवरों के लिए चारा लेने गई थी। देर हो जाने के कारण उसको तलाशने के लिए उसकी 12 साल की बेटी भी जंगल में चली गई। उसको घर पर जब मामले की जानकारी हुई, तो वह फिर से अपनी बेटी को परिवार के लोगों के साथ तलाशने के लिए गई।

काफी तलाशने के बाद महिला को उसकी बेटी एक खेत में बदहवाश हालत में मिली। उसके बाद सभी लोग उसको घर ले आए। जहां होश आने पर परिजनों ने उससे जानकारी ली, तो उसने बताया कि गांव का ही रहने वाला गौरव उसको जबरन खेत में ले गया। उसके साथ गलत काम किया। यह सुनकर परिजनों के होश उड़ गए।

उसके बाद पीड़ित थाने चली गई। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर टांडा पुलिस ने आरोपी गौरव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को पीठासीन अधिकारी रामगोपाल सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

पीड़िता की मां ने बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सजा दिलाने के लिए टांडा थाने के करीब 16 दिन तक चक्कर काटे थे। उसके बाद पीड़िता ने एसपी को पत्र दिया था। फिर कही जाकर कार्रवाई हुई थी।

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