कासगंज: हत्या के प्रयास मामले में सुनाई सजा, पांच दोषियों को 10-10 साल का कारावास
सभी आरोपियों पर लगाया गया 10-10 हजार रूपये का अर्थदंड
कासगंज, अमृत विचार। लगभग छह वर्ष पुराने हत्या के प्रयास के मामले में न्यायालय ने पांच आरोपियो को दोषी करार दिया है। दोषियों को 10-10 साल कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
घटना 10 सितंबर 2017 की है। थाना ढोलना के गांव नगला भंडारी निवासी बाबूराम कासगंज के शिवपुरी कॉलोनी में महेंद्र के यहां मिलने आए थे। तभी सदर कोतवाली के गांव बरीखेड़ा निवासी करन सिंह, होरी लाल, भिटौना निवासी अमित, अनिल एवं शिवपुरी कॉलोनी निवासी रामकिशोर ने जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी।
गोली लगने से बाबूराम व एक अन्य दलवीर घायल हो गए। घटना के संबंध में बाबूराम ने आरोपियों के विरुद्ध सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। विवेचक ने विवेचना करते हुए आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय उपस्थित आए आरोपियों ने घटना से इंकार करते हुए परीक्षण की मांग की।
अभियोजन पक्ष की ओर पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने घटना के पक्ष में गवाहों और सबूतों को पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को घटना का दोषी माना और प्रत्येक को 10-10 साल का कारावास व 10-10 हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया है।
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