रामपुर: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने में आरोपी को दस साल की कैद

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Edited By Amrit Vichar
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सैफनी थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला,30 जुलाई 2021 को हुआ था अपहरण, विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही थी सुनवाई 55 हजार का जुर्माना

रामपुर, अमृत विचार। किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने आरोपी को दस साल की कैद और  55 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

मामला सैफनी थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। 30 जुलाई 2021 को वह अपनी 13 साल की बेटी को घर पर छोड़कर चली गई थी। वापस आई तो उसने आसपास तलाश किया, तो पता चला कि तुम्हारी बेटी को  जिला मुरादाबाद के थाना बिलारी के नौसना निवासी भूरा मां की तबियत खराब होने की बात कहकर उसको अपने साथ ले गया है। यह सुनने के बाद महिला के होश उड़ गए। उसके बाद महिला ने भूरा को फोन किया,तो उसने बताया कि हम लोग दिल्ली में हैं हमको पुलिस ने पकड़ लिया है। 

महिला से खाते में 25 हजार रुपये डालने की बात कही। पैसे नहीं डालने पर महिला की बेटी का धर्म परिवर्तन कराने की बात कही। उसके बाद महिला ने सारा मामला पुलिस को बताया। जहां पुलिस ने आरोपी भूरा सहित तीन लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने  जांच के बाद चार्जशीट आरोपी भूरा के खिलाफ कोर्ट में पेश कर दी थी। जिसकी सुनवाई  विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को आरोपी भूरा को दस साल की कैद और 55 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।


सारी राशि पीड़िता को दी जाएगी
विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया की आरोपी भूरा को लैंगिक अपराधों  से बालकों के संरक्षण  अधिनियम 2012  की धारा 4(1)  के अंतर्गत 10 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये से दंडित किया गया है।  धारा  363 में आरोपी को सात साल कैद और पांच का जुर्माना लगाया है। सारी धनराशि पीड़िता को देने के निर्देश जारी किए गए है।

आरोपी डेढ़ साल पहले सैफनी में लकड़ी की टाल पर करता था काम 
पीड़िता की मां ने बताया था,आरोपी भूरा सैफनी में घटना से डेढ़ साल पहले मोहल्ले में एक लकड़ी की टाल पर काम किया करता था। तभी से महिला की जान पहचान उससे हो गई थी,वह महिला से चाची का रिश्ता रखा करता था।जिसके चलते महिला से उससे परिवार जैसे संबंध हो गए थे। रोजाना उसका हाल चाल  जानने के लिए उसके घर आया करता था।

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