पीलीभीत: राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार आचार संहिता के दो मुकदमों में दोषमुक्त
पीलीभीत, अमृत विचार: प्रदेश सरकार में गन्ना एवं चीनी मिल राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार को आचार संहिता उल्लंघन के जिन दो मुकदमों में दोषसिद्ध करते हुए बीते साल विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए प्रियंका रानी ने तीन-तीन माह साधारण कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इन दोनों ही मामलों में अब अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने अवर न्यायालय के दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त करते हुए दोषमुक्त कर दिया है।
अभियोजन कथानक के अनुसार थाना सुनगढ़ी में दरोगा विनय कुमार सरोज की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें बताया था कि चार जनवरी 2012 को वह आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए भ्रमण पर थे। माधोटांडा रोड पर रेलवे क्रासिंग से आगे एक दीवार पर बहुजन समाज पार्टी के सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी संजय सिंह गंगवार का प्रचार संबंधी पार्टी चिन्ह हाथी व बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद लेख उल्लखित पाया गया था।
कई लोगों के मकान की बाहरी दीवार पर उपरोक्त बसपा प्रत्याशी के प्रचार संबंधी पार्टी चिह्न समेत पोस्टर चस्पा थे। दूसरा मुकदमा पांच जनवरी 2012 को तत्कालीन सुनगढ़ी थानाध्यक्ष पहुप सिंह की ओर से संजय सिंह गंगवार समेत तीन पर आचार संहिता उल्लंघन के तहत दर्ज हुआ था। रिपोर्ट में बताया था कि घटना के दिन नौगवां चौराहा की तरफ से आ रही एक स्कॉर्पियो को रोका गया था। जिसमें बसपा पार्टी का झंडा लगा हुआ था।
जिसके चालक निर्विकार सिंह ने बताया था कि वाहन बसपा प्रत्याशी संजय सिंह गंगवार का है। इस गाड़ी से बसपा प्रत्याशी की प्रचार सामग्री बरामद हुई थी। इन दोनों मुकदमों की पूर्व में सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए प्रियंका रानी के न्यायालय में हुई थी। सुनवाई के बाद दोनों मामलों में दिसंबर 2022 को राज्यमंत्री को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई थी।
दोषसिद्धि के निर्णयों के विरुद्ध राज्यमंत्री ने अपील दाखिल की थी। दोनों प्रकरणों की अपीलों की सुनवाई अपीलांट कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने की। अपीलों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने अवर न्यायालय के दोनों निर्णयों को अपास्त करते हुए राज्यमंत्री की दोनों अपीलें स्वीकार की और राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार को दोनों मामलों में दोषमुक्त कर दिया है।
अदालत के आदेश पर पूरा सम्मान एवं भरोसा: राज्यमंत्री
कोर्ट द्वारा दोषमुक्त किये जाने के फैसले पर राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि न्यायालय के ऊपर उनकों पूरा भरोसा है। इस फैसले से उनको बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि पूर्व में अवर न्यायालय द्वारा जो आदेश किया गया था उसका भी सम्मान किया और आज अपीलेट कोर्ट ने जो आदेश किया है उसका भी वह पूरी तरह सम्मान करते हैं।
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