हल्द्वानी: पटवारी पर 40 हजार लेने का आरोप, आयुक्त ने करवाई जांच

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Published By Bhupesh Kanaujia
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हल्द्वानी, अमृत विचार। आयुक्त दीपक रावत ने कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की। इस दौरान पेयजल, सड़क, विद्युत, पेंशन, अतिक्रमण, भूमि विवाद व मार्ग से जुड़ीं शिकायतें पहुंचीं। 

आयुक्त रावत ने कहा कि भूमि क्रय करने या अन्य काम के लिए जो धनराशि दी जाती है उसे ऑनलाइन या चैक के माध्यम से दें। नगद भुगतान की स्थिति में स्टांप पेपर की रसीद दें, जिससे धनराशि देने का सबूत हो। आयुक्त ने निर्देश दिए कि अधिकारी या कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर सेवानिवृत्त अभिलेख सेवानिवृत्त से 6 माह पहले पूरे कर लिए जाएं।

जनसुनवाई में बसगांव निवासी रमा देवी ने बताया कि उन्होंने साल 2016 900 वर्ग फीट भूमि क्रय की थी लेकिन उनका खेत नंबर गलत खाते में दर्ज हो गया है। बताया कि समस्या के समाधान के लिए उन्होंने पटवारी को 40 हजार रुपये की धनराशि दी थी। आयुक्त ने तहसीलदार को पटवारी को आरोप पत्र देने के साथ ही जिलाधिकारी को अनुशासनिक जांच के आदेश दिये हैं। सिंचाई विभाग अल्मोड़ा से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी करम सिंह अधिकारी जून 2022 में सेवानिवृत्त हुये थे लेकिन उनकी पेंशन प्रकरणों की स्वीकृति नहीं हो पाई है।

आयुक्त ने संबंधित अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर पेंशन प्रकरणों की आपत्तियों के निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। ग्राम रणाऊ जिला अल्मोड़ा निवासी हरीश सिंह ने बताया कि साल 2018 में दो प्लाट ट्रांजिट कैंप रूद्रपुर में खरीदे थे और रजिस्ट्री भी कर ली थी प्लाट में दूसरे व्यक्ति ने मकान बना लिया था। इस सम्बन्ध में आयुक्त के आदेश के बाद भूस्वामी ने उसकी रकम वापस कर दी है।             

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