कानपुर: टिकट कैंसिल करने पर गो एयरलाइंस पर लगा 1.17 लाख का जुर्माना
कानपुर। अहमदाबार से लखनऊ के लिए गो एयर लाइंस से बुक कराई गई टिकट बिना किसी सूचना के कैंसिल होने पर पीड़ित ने स्थायी लोक अदालत में शिकायत की। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एयरलाइंस पर 1.17 लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि 45 दिनों के भीतर देने का आदेश दिया।
नौबस्ता निवासी अनूप शुक्ला ने बताया कि 25 दिसंबर 2019 को पिता राजाराम शुक्ला के साथ सोमनाथ दर्शन करने के लिए जाना था। जहां से उनकी वापसी 28 दिसंबर की थी। वापसी के लिए उन्होंने नौ दिसंबर को ही अहमदाबाद की गो एयर लाइंस की 4502 रुपये की टिकट बुक कराई थी। 25 की शाम अनूप को एयरलाइंस का एक मैसेज मिला, जिसमें उनकी फ्लाइट कैंसिल बताई गई।
बताया कि उन्होंने कस्टर केयर को फोन किया, लेकिन वह बिजी बताता रहा। अनूप पिता संग दर्शन के बाद 27 दिसंबर तक एयरलाइंस से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। अनूप ने बताया कि 29 दिसंबर को एक व्यापारिक बैठक होने के कारण शहर पहुंचना जरूरी था।
जिस पर उन्होंने जेट एयर लाइंस से संपर्क कर 20220 की टिकट लेकर यात्रा की। पीड़ित ने गो एयर लाइंस के प्रबंध निदेशक जहांगीर एन वाडिया के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में वाद दाखिल किया। सोमवार को सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी अखिलेश कुमार तिवारी, अमित कुमार दीक्षित व मीना राठौर ने एयरलाइंस पर 1.17 लाख का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने आदेश दिए की जुर्माना 45 दिन के भीतर अदा किया जाए।
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