बाराबंकी: दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड
बाराबंकी। पांच वर्ष पहले नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का है। यहां के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने 14 जून 2018 को थाने में दी तहरीर में नाबालिक बेटी का अपहरण का दुष्कर्म करने का आरोप जैदपुर थाने के झिलहा गांव निवासी भोंदू उर्फ प्रदीप पर लगाया था।
इस पर पुलिस ने अपहरण दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। किशोरी को बरामद करने के बाद चिकित्सीय परीक्षण कराया। वहीं आरोपी को जेल भेज दिया। मामले की विवेचना के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन कर अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई कर रही अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त भोदू उर्फ प्रदीप को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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