बहराइच: जिला अग्निशमन अधिकारी ने आरटीआई का नहीं दिया जवाब, सूचना आयुक्त ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

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बहराइच, अमृत विचार। जिले के अग्निशमन अधिकारी ने तीन बिंदुओं पर सूचना नहीं उपलब्ध कराई। जिस पर सूचना आयुक्त ने प्रभारी अग्निशमन अधिकारी पर हजार का जुर्माना लगाते हुए वेतन से कटौती के निर्देश दिए हैं। शहर के कोतवाली नगर के मोहल्ला घंटाघर कमल पैलेस निवासी रोशन लाल नाविक आरटीआई कार्यकर्ता हैं। 

उन्होंने अग्निशमन अधिकारी गेंदालाल को पत्र भेजकर तीन बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। जिसमें जिला अग्निशमन अधिकारी वेतन से जिले के गैर सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल और कोचिंग संस्थान को जारी किए प्रमाण पत्र की सूचना मांगी। लेकिन अग्निशमन अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। इस पर आरटीआई कार्यकर्ता ने आयुक्त के समक्ष पेश होकर सूचना उपलब्ध न कराने की शिकायत दर्ज कराई। 

सूचना आयुक्त ने पेश होने और सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लेकिन अग्निशमन अधिकारी गेंदालाल ने सूचना नहीं उपलब्ध कराई न ही वह आयुक्त के सामने पेश हुए। जिस पर सूचना आयुक्त सुभाष सिंह सूचना न देने पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गेंदालाल पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। पांच जुलाई को वसूली का आदेश दिया है। 25 हजार रूपये वेतन से कटौती के आदेश की कॉपी शनिवार को मिली।

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