पीलीभीत: पति की गला रेतकर हत्या कर गड्ढे में छिपाया था शव, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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Published By Om Parkash chaubey
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पीलीभीत,अमृत विचार: अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने पति की हत्या कर शव छिपाने के मामले में पत्नी को दोषी पाते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार वर्मा ने की। अभियोजन कथानक के अनुसार माधोटांडा थाना क्षेत्र के केशोपुर के मलखान सिंह ने अपने छोटे भाई राम औतार, उसकी पत्नी रेखा देवी और तीन बच्चों की गुमशुदगी पांच दिसंबर 2020 को दर्ज कराई थी।

इसके बाद आठ सितंबर 2020 को वादी के भाई रामऔतार का शव उसी के घर से भूसे वाले कमरे से बरामद हुआ। विवेचना के दौरान पुलिस ने रामऔतार की हत्या उसकी पत्नी रेखा देवी द्वारा गला रेतकर किया जाना पाया। हत्या के बाद  शव को भूसे वाले कमरे में गड्ढा खोदकर दबा दिया था। पुलिस ने रामऔतार का शव बरामद करने के बाद हत्या और लाश गायब करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की।

विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने 10 फरवरी 2021 को रेखा देवी के विरुद्ध आरोप विरचित किया। मुकदमे की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने रेखा देवी को पति रामऔतार की हत्या कर शव छिपाने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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