पीलीभीत: शातिर डकैत लखपत उर्फ खोपड़ा को सात साल की कैद, तराई में की थीं ताबड़तोड़ वारदात

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

पीलीभीत, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डूंगरा कोटी ने डकैती के एक मामले की सुनवाई के बाद आरोपी दोषी पाते हुए सात वर्ष कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से परैवी सहायक शासकीय अधिवक्ता नंदन बाबू ने की। सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के संतोषपुरा निवासी दयाशंकर ने लिखाई रिपोर्ट के अनुसार 2/3 जुलाई 2016 की रात्रि वह अपने परिवार के साथ सो रहे थे।  

वादी के चाचा और पिता घर के आंगन में लेटे थे। रात्रि  दो बजे सात -आठ असलहा धारी बदमाशों ने शस्त्रों का भय दिखाकर चाचा को बंधक बनाकर दरवाजा खुलवा लिया। घर में घुसने के बाद बदमाशों ने परिवार के सभी सदस्यों को एक कमरे में बंद कर दिया। जिसके बाद घर में रखे आभूषण और 2500 रुपये की नकदी लूट  ली।

विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय  ने मुकदमे की सुनवाई के बाद लखीमपुर के भीरा इलाके के निवासी शातिर बदमाश लखपत उर्फ खोपड़ा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

ये भी पढ़ें: बरेली: इमरजेंसी मरीजों को 24 घंटे अन्य को 8 घंटे मिलेगी सीटी स्कैन सुविधा

संबंधित समाचार