Kanpur News: सूदखोर सपा नेता ने महिला से किया दुष्कर्म, न्यायालय के आदेश पर पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज...

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Published By Nitesh Mishra
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कानपुर में सपा नेता पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है।

कानपुर में सपा नेता पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। मामले में पीड़ित महिला ने सूदखोर सपा नेता पर दुष्कर्म, मारपीट और धमकी का गंभीर आरोप लगाया है।

कानपुर,अमृत विचार। अर्मापुर थानाक्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने सूदखोर सपा नेता पर दुष्कर्म, मारपीट, धमकी का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति ने काम के लिए ब्याज पर रुपये लिए थे। जिस पर आरोपी ने मूलधन की मांग को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि जब पुलिस ने नहीं सुनवाई की तो न्यायालय के आदेश पर तीन नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।   

अर्मापुर की रहने वाली महिला ने बताया कि वह विधि स्नातक है। बताया कि उसके पति के सूदखोरी का काम करने वाले सुभाष शुक्ला से संबंध थे। वह समाजवादी पार्टी का नेता भी है। पीड़िता के अनुसार उसके पति ने 70,000 रुपये तीन वर्ष पूर्व में लिया था। जिसे उनके पति धीरे-धीरे अदा करते रहे। आरोप लगाया कि सुभाष शुक्ला मूलधन की मांग को लेकर उसके पति के साथ आए दिन गाली गलौज और मारपीट किया करता था। जिसका वह लोग विरोध करते रहे। 

आरोप है कि 10 दिसंबर 2021 को रात लगभग 10 बजे सुभाष शुक्ला अपने भाई सिद्धार्थ शुक्ला, ड्राइवर अशरफ अली और अन्य दो लोगों को लेकर घर में जबरन घुस आए। आरोप है कि इस दौरान वह लोग पति से साथ चलने की बात कहने लगे। आरोप लगाया कि पति ने इस बात का विरोध किया तो वह लोग जबरन उसके पति को घर से उठाकर टाटा सफारी में बैठाकर ले जाने लगे। 

जिस पर उसने डायल 112 को सूचना दे  दी। बताया कि शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। आरोप है कि आरोपी पति को देख लेने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। पीड़िता का आरोप है कि सुभाष शुक्ला व उसके साथी आए दिन पति को जान से मारने व उठाकर ले जाने की धमकी देने लगे। 

पीड़िता ने आरोप लगाया कि 16 दिसंबर 2021 को सिद्धार्थ शुक्ला व उसके कुछ साथी बच्चों का अपहरण कर वीडियो कॉल करके धमकी देने लगे। आरोप लगाया कि इस पर आरोपी ने अपने ऑफिस आनन्द वाटिका अपार्टमेन्ट नवीन नगर काकादेव बुलाया। उन लोगो के बुलाने पर वह उनके ऑफिस पहुंची। आरोप है कि इस तभी सुभाष शुक्ला कुछ गोपनीय बातें करने के लिए अंदर कमरे में ले गए। गंभीर आरोप लगाया कि धमकी देकर विरोध करने के पश्चात दुष्कर्म किया। कहा कि अगर तुमने कही रिपोर्ट लिखाई या किसी को बताया तो जान से मार दी जाओगी। 

आरोप है कि आरोपी ने कहा कि उसका वीडियो बना लिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे उसे बदनाम कर देंगे। आरोप है कि इसके बाद आरोपी उसे अपने ऑफिस बुलाता रहा और दुष्कर्म करता रहा। लोकलाज के डर के कारण इस बात को उसने किसी को नहीं बताया। घटना के बाद वह भयभीत है। आरोप लगाया कि वह पति के साथ थाना काकादेव रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंची तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जिसके बाद वह 13 सितंबर को पुलिस कमिश्नर से मिलीं जहां कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। 

लेकिन इसके बाद भी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने 21 सितंबर 2023 को डीसीपी सेन्ट्रल प्रमोद से मिलीं जहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की मदद से मामला दर्ज कराया। इस संबंध में काकादेव इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित की न्यायालय के आदेश पर आरोपी सुभाष शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला, ड्राइवर अशरफ अली और अन्य दो लोगों के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 452, 506, 376 (2)(n) के तहत एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है।

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