एएसपी राहुल व पत्नी की याचिका पर कल भी होगी सुनवाई, दुराचार व गर्भपात का है आरोप, ठोस साक्ष्य मिलने तक गिरफ़्तारी पर है रोक

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लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एएसपी राहुल श्रीवास्तव व उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म और गर्भपात मामले की एफआईआर के विरुद्ध दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस मामले में न्यायालय ने एएसपी और उनकी पत्नी की अगली सुनवाई तक गिरफ़्तारी पर रोक लगाई है।

 यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने एएसपी व उनकी पत्नी की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया है। याचिका का विरोध करते हुए, राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि डीजीपी के आदेश से इस मामले में महिला व बाल सुरक्षा संगठन के एडीजी से जांच कारवाई गई। कहा गया है कि 2 जनवरी 2024 की उक्त जांच रिपोर्ट में पीड़िता द्वारा दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग के आरोपों के समर्थन में साक्ष्य तो नहीं मिले लेकिन एएसपी व पीड़िता के बीच रिलेशनशिप के साक्ष्य जरूर मिले हैं।

याची की ओर से दी गई है दलील

वहीं याची की ओर से दलील दी गई है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी जहां एएसपी की पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, के कुलपति को पीड़िता द्वारा भेजे पत्र में उसने एएसपी के साथ किसी भी सम्बंध से इंकार किया है जबकि डीजीपी को भेजे पत्र में सम्बंध होने की बात काही है और वहीं एफआईआर में वर्ष 2019 में एएसपी द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। याची की ओर से पीड़िता द्वारा लगातार बदलते बयानों व चार साल बाद एफआईआर दर्ज कराने के आधार पर उक्त एफआईआर को चुनौती दी गई है। 

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